बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण मामला : सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुनाया फैसला, अब नौ दिसंबर को सुनवाई

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नई दिल्ली/हल्द्वानी। बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फैसला नहीं सुनाया। मामले की अगली सुनवाई 9 दिसंबर को निर्धारित की गई है। फैसले की प्रतीक्षा में हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में पूरे दिन हाई अलर्ट की स्थिति रही। इलाके में पुलिस-प्रशासन द्वारा भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी।

मंगलवार को पूरे क्षेत्र में फ्लैग मार्च, ड्रोन कैमरों से निगरानी, नाकेबंदी और ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया। एहतियातन पुलिस ने 21 उपद्रवियों को गिरफ्तार भी किया, वहीं संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी गई। SSP डॉ. मंजुनाथ टीसी के निर्देशन में पूरे क्षेत्र को सुरक्षा घेरा प्रदान किया गया।

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रेलवे ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि विवादित भूमि पर रेलवे ट्रैक निर्माण हेतु अतिक्रमण हटाना आवश्यक है, इसलिए जल्द सुनवाई की जानी चाहिए। बस्ती में रहने वाले हजारों लोगों ने कोर्ट से पुनर्वास की व्यवस्था होने तक राहत देने की अपील की है। मामले का संबंध लगभग 50 हजार आबादी से जुड़ा होने के कारण लोग अपनी बस्तियों को बचाने के लिए चिंतित हैं।

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पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से पूछा था कि यहां रहने वाले लोगों के पुनर्वास के लिए क्या मास्टर प्लान तैयार किया गया है। फिलहाल हाईकोर्ट के अतिक्रमण हटाने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा रखी है। अब 9 दिसंबर की सुनवाई पर सभी की निगाहें टिकी हैं, जब अदालत मामले पर अगला निर्णय देगी।

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