काठगोदाम–लालकुआं हाईवे पर दुर्घटनाओं का मामला हाईकोर्ट में, गलत कटों पर मांगा जवाब

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नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने काठगोदाम से लालकुआं तक नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण के बाद बने अव्यवस्थित कटों के कारण बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर स्वतः संज्ञान जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए शुक्रवार को कड़ी नाराजगी जताई।

सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता की ओर से बताया गया कि अदालत के पिछले आदेशों के बावजूद नेशनल हाईवे प्राधिकरण (एनएच) ने धरातल पर कोई वास्तविक सुधार कार्य नहीं किया है। शिकायतकर्ता ने कहा कि एनएच केवल कोर्ट में रिपोर्ट प्रस्तुत करता आ रहा है, जबकि सड़क सुरक्षा से जुड़ी वास्तविक समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं।

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इस पर हाईकोर्ट ने एनएच को निर्देश दिए कि वह अपनी प्रस्तुत रिपोर्ट की प्रति शिकायतकर्ता भुवन पोखरिया को उपलब्ध कराए। साथ ही शिकायतकर्ता को कहा गया कि वे रिपोर्ट का अवलोकन कर अपने सुझाव 21 नवंबर से पहले न्यायालय में दाखिल करें।

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उल्लेखनीय है कि चोरगलिया निवासी सामाजिक कार्यकर्ता भुवन चंद्र पोखरिया और लालकुआं क्षेत्र के ग्रामीणों ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र भेजकर बताया था कि चौड़ीकरण के दौरान काठगोदाम, लालकुआं, गौरापडाव और तीनपानी में गलत ढंग से बनाए गए कटों के कारण अनेक हादसे हो चुके हैं, जिनमें कई लोगों की जान तक जा चुकी है। ग्रामीणों ने इन कटों को सुरक्षित तरीके से सुधारने की मांग की है।

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