गांजा तस्करी मामले में तीन दोषियों को 12-12 साल की सजा, 1.20 लाख रुपये जुर्माना

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नैनीताल। अपर जिला न्यायाधीश प्रथम/विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट की अदालत ने 2018 में रामनगर क्षेत्र में गांजे के साथ पकड़े गए तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए 12-12 वर्ष के कठोर कारावास और प्रत्येक को 1.20 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता पूजा साह ने बताया कि जून 2018 में पुलिस ने मनीष सजवाण निवासी सतेरा खाता (रुद्रप्रयाग), सीता देवी निवासी आईटीआई शंकरपुरी (उधमसिंहनगर) और कृपाल सिंह निवासी थाना डिलारी (मुरादाबाद) को कुल 22 किलो से अधिक गांजे के साथ गिरफ्तार किया था। इनमें मनीष से 6 किलो, जबकि सीता देवी और कृपाल सिंह से 11-11 किलो गांजा बरामद हुआ था, जो व्यावसायिक मात्रा से अधिक है।

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कोर्ट ने विगत दिवस तीनों को दोषी ठहराया था। शुक्रवार को सजा सुनाते हुए न्यायालय ने आरोपियों की ओर से दी गई गरीबी, वृद्धावस्था और महिला होने जैसी दलीलों को खारिज कर दिया। अदालत ने सभी को 12-12 वर्ष का कठोर कारावास और प्रत्येक को 1.20 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

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