नाबालिग से रेप के दोषी को कोर्ट ने सुनाई 25 साल की सजा, जुर्माना भी ठोका

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लखनऊ। यूपी के प्रतापगढ़ जिले की एक विशेष अदालत ने एक शख्स को नाबालिग से रेप का दोषी करार दिया है और उसे 25 साल जेल की सजा सुनाई है और जुर्माना भी लगाया है। मामला 2 साल पुराना है, जिसमें एक शख्स ने नाबालिग लडक़ी को किडनैप करने के बाद उसका रेप किया था।


अभियोजन पक्ष ने रविवार को बताया कि जिला अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) आलोक द्विवेदी की अदालत ने इस मामले में आरोपी सोनू गुप्ता को दोषी ठहराया और 25 वर्ष के कारावास और 75 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।


पीडि़त के परिवार ने थाना रानीगंज पुलिस को दी गयी शिकायत में आरोप लगाया था कि 20 नवंबर, 2021 को उसकी 16 वर्षीय बेटी स्कूल से लौट रही थी तो सोनू गुप्ता ने उसे पकडक़र जबरन अपनी गाड़ी में बैठा लिया और बाद में उससे रेप किया।


पीडि़ता ने घर वापस आने पर परिवार वालों को आपबीती सुनाई और कहा कि सोनू गुप्ता ने उसे घटना के बारे में किसी को जानकारी देने पर जान से मारने की धमकी दी है। पुलिस ने आरोपी सोनू गुप्ता के खिलाफ तहरीर के आधार पर भारतीय दंड संहिता की अपहरण, दुष्कर्म समेत अन्य सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज कर विवेचना पूरी करने के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।

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