ठगी के आरोपी की जमानत खारिज -25 फरवरी 2023 से जेल में है आरोपी

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नैनीताल। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुबीर कुमार की अदालत ने बेरोजगार युवाओं की सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर लाखों रुपये की ठगी करने के आरोपी जेल रोड तिराहा हीरानगर मुखानी निवासी रितेश पांडे की जमानत अर्जी खारिज कर दी। आरोपी 25 फरवरी के 2023 से न्यायिक अभिरक्षा में जेल में है। आरोपी के रितेश पांडे के खिलाफ 3 मई 2022 को मल्लीताल कोतवाली में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय जैंती में संविदा में कार्यरत कर्मचारी कविता मेहरा ने रिपोर्ट लिखाई कि आरोपी के सहयोगी नवीन जोशी को वह जानती थी और उसी ने रितेश पांडे के शासन-प्रशासन में पकड़ होने का दावा करते हुए उसे सरकारी नौकरी दिलाने में सक्षम बताया। जिसके बाद रिपोर्टकर्ता ने रितेश पांडे के खाते में 3 फरवरी 2021 को 6.5 लाख रुपये डाले। इसके अलावा उसके कई रिश्तदारों व परिचितों ने भी आरोपी के खाते में लाखों रुपये डाले।

आरोपी को पुलिस ने 25 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था और न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उसकी जमानत पहले ही खारिज कर दी थी। जिसके बाद अब आरोपी की जमानत जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष पेश हुई थी। जिसका विरोध करते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील शर्मा ने तर्क रखा कि आरोपी ने बड़ी संख्या लोगों के साथ ठगी की है और अब तक 12 गवाह कोर्ट में पेश किए जा चुके हैं जबकि अभी कई गवाह पेश होने हैं। आरोपी को जमानत मिलने पर वह गवाहों को प्रभावित कर सकता है। इस आधार पर कोर्ट ने आरोपी की जमानत खारिज कर दी।

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