ब्रेकिंग…नैनीताल जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मोटाहल्दू अंजली के हत्यारोपी की जमानत की खारिज
हल्द्वानी। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार शर्मा ने न्यायालय को बताया कि खड़कपुर मोटाहल्दू, लालकुआं निवासी मालती देवी पत्नी खीम राम ने 22.08.2022 को रिपोर्ट लिखाई थी कि उसकी पुत्री 3.8.2022 से लापता है वह कॉलेज जाने की बात कह कर गई थी परंतु वापस नहीं आई। इस मामले की तहकीकात पर पता चला कि अंजलि ऊर्फ प्रिया का पुलभट्टा उधम सिंह नगर निवासी यामीन पुत्र मोहम्मद अहमद से मित्रता थी अंजलि द्वारा यामीन पर शादी का दबाव बनाया गया, तो उसने उसकी हत्या की योजना बनाई।
अंजलि के बुलाने पर यामीन 3.8 .2022 को किच्छा गया तथा अंजलि को मोटरसाइकिल पर अपने साथ ले गया उसने अपने मित्र सचिन सक्सेना को भी बुलाया तथा जंगल में ले जाकर चाकू के हमले से अंजलि को मौत के घाट उतार दिया आज इस मामले में सह अभियुक्त सचिन सक्सेना की जमानत पर सुनवाई हुई। जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील शर्मा ने जमानत का विरोध किया जिला जज राजेंद्र जोशी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत खारिज कर दी।
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संपादक – फास्ट न्यूज़ उत्तराखण्ड
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