उत्तराखंड में 25 अक्टूबर तक संपन्न हो जाएंगे निकाय चुनाव

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हल्द्वानी। हाईकोर्ट में राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि प्रदेश में निकाय चुनाव 25 अक्तूबर तक करा लिए जाएंगे। संबंधित जनहित याचिकाओं पर मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रितु बाहरी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने मंगलवार को सुनवाई की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार से पूर्व के आदेश के अनुपालन में निकाय चुनाव के कार्यक्रम के संबंध में जानकारी मांगी। राज्य सरकार की ओर से कोर्ट में उपस्थित अपर शहरी विकास एवं इस मामले में पैरवी कर रहे अधिवक्ताओं ने निकाय चुनाव कराने के संबंध में यह जानकारी दी।  मामले के अनुसार, जसपुर निवासी मोहम्मद अनवर समेत अन्य ने निकाय चुनाव कराने को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिकाएं दायर की हैं।

इन याचिकाओं में कहा गया है कि नगर पंचायतों, पालिकाओं एवं नगर निगमों का कार्यकाल पिछले साल दिसंबर में समाप्त हो गया। लेकिन आठ माह बीतने के बाद भी सरकार ने निकाय चुनाव का कार्यक्रम घोषित नहीं किया है। इसके विपरीत सरकार ने निकायों में नियुक्त किए गए प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा दिया है। याचिकाकर्ताओं ने का कहना था कि निकाय में प्रशासक तब नियुक्त किया जाता है, जब वह भंग किया जाता है। उस स्थिति में भी सरकार को छह माह के भीतर चुनाव कराना आवश्यक होता है।   मंगलवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार से पूछा कि पूर्व के आदेश पर क्या जवाब पेश किया गया? पूर्व में कोर्ट ने यह बताने को कहा था कि कब तक राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कर ली जाएगी और निकाय चुनाव कब तक संपन्न करा लिए जाएंगे? मंगलवार को अपर सचिव शहरी विकास नितिन सिंह भदौरिया कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने कोर्ट को अवगत कराया कि इस माह के अंतिम सप्ताह या सितंबर पहले सप्ताह में राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति हो जाएगी और 25 अक्तूबर तक प्रदेश में निकाय चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर ने कोर्ट को अवगत कराया कि राज्य में तय समय के भीतर निकाय चुनाव बीच में लोकसभा चुनाव पड़ जाने की वजह से नहीं हो पाए। क्योंकि राज्य का प्रशासन लोकसभा चुनाव में जुटा हुआ था। इसके बाद मानसून काल शुरू हो गया। इसमें प्रशासन को राहत एवं बचाव कार्य में जुटना पड़ा। ऐसी परिस्थिति में शासन प्रदेश में निकाय चुनाव कराने में सक्षम नहीं था। अब सरकार 25 अक्तूबर तक निकाय चुनाव कराने के लिए तैयार है।

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नए घोषित निकायों से हो सकती है दिक्कत
राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि प्रदेश में निकायों का कार्यकाल दिसंबर में समाप्त होने के बाद सरकार ने छह माह के लिए प्रशासक नियुक्त किए। बीते जून में छह माह पूरे होने पर सरकार ने इनका कार्यकाल बढ़ा दिया। अब सरकार ने निकायों का कार्यकाल समाप्त होने के आठ माह बीत जाने के बाद नए नगर निगमों एवं नगर पंचायतों को घोषणा कर दी है। इससे राज्य निर्वाचन आयोग के लिए परेशनियां खड़ी हो सकती हैं। आयोग का कहना है कि यह प्रक्रिया दिसंबर 2023 से छह माह पहले की जानी चाहिए थी।

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