दहेज हत्यारोपी को आजीवन कारावास की सजा, दस हजार का जुर्माना भी लगाया

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पिथौरागढ़। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश गीता चौहान की अदालत ने दहेज हत्या के एक मामले में सोमवार को फैसला सुनाया। उन्होंने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए दस हजार का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर दोषी को दो माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

थल थाने में जुलाई 2019 को संतोष कुमार ने तहरीर दी। संतोष का कहना था कि उनकी बहन अनीता का विवाह चार वर्ष पहले गणेश राम निवासी थल से हुआ। तहरीर में बताया कि विवाह के बाद से ही गणेश उनकी बहन के साथ शराब पीकर मारपीट करता और दहेज की मांग करता था। उनकी बहन ने उन्हें इसकी जानकारी दी। आरोप लगाया कि 30जून को घर पर ही उनकी बहन की हत्या कर दी गई। तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भादवि की धारा 304बी, 498ए के तहत मुकदमा दर्ज किया। बाद में मामला अदालत में चला। पीड़ित पक्ष की ओर से डीजीसी फौजदारी अधिवक्ता प्रमोद पंत और महेंद्र आर्य सहायक शासकीय अधिवक्ता ने पैरवी की। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद गणेश को दोषी करार दिया है।

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