हल्दूचौड़ का दहेज हत्या आरोपी न्यायालय से दोषमुक्त

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हल्द्वानी। द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हल्द्वानी ने दहेज हत्या के आरोपी को दोषमुक्त करार दिया है। अभियोजन पक्ष के मृतका पूजा बिष्टï निवासी गंगापुर डी क्लास हल्दूचौड़ लालकुआं के भाई अनिल रावत ने दो मार्च 2022 को लालकुआं थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बहन से उसका पति रुपयों की मांग करता था और दहेज के पैसे पा लाने पर उसका उत्पीडऩ करता था, जिससे तंग आकर उसने आत्महत्या कर ली।

साथ ही आरोप लगाया था कि उसका पति कमलेश बिष्टï अपने बच्चे को अपने बड़े भाई को 15 लाख में बेचने का सौदा कर लिया है। जिससे वह परेशान रहती थी और आत्महत्या कर ली। मामले में अभियोजन पक्ष ने न्यायालय में 12 गवाह पेश किए, जिसमें बचाव पक्ष ने तीन गवाह पेश किए। जिसमें बचाव पक्ष के अधिवक्ता बसंत जोशी ने पैरवी की। न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने व गवाहों के बयानों में विरोधाभास पाया। द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को दोषमुक्त कर दिया। 

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