बहिन के हत्यारोपी दो भाइयों की फांसी की सजा को हाईकोर्ट ने उम्रकैद में बदला
नैनीताल । अपनी ही बहिन की हत्या करने के आरोपी दो भाइयों को निचली अदालत से मिली फांसी की सजा को हाईकोर्ट ने उम्रकैद में बदल दिया है । जबकि ममेरे भाई को बरी कर दिया है । मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी की एकलपीठ में हुई ।
मामले के अनुसार खानपुर हरिद्वार में परिजनों की मर्जी के खिलाफ प्रेम विवाह करने पर युवती की उसके दो सगे भाइयों कुलदीप व अरुण तथा ममेरे भाई राहुल ने धारदार हथियारों से बेरहमी से हत्या कर दी थी। इन आरोपियों को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने हत्या का दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनवाई थी। अपने आदेश की पुष्टि करने हेतु अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने हाई कोर्ट को रिफरेंस आदेश भेजा था। जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने उक्त आदेश दिया।
मामले के अनुसार खानपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर निवासी प्रीति ने वर्ष 2014 में निकट के धर्मूपुर गांव निवासी युवक ब्रजमोहन के साथ प्रेम विवाह किया था । उसके परिजन उनकी शादी के खिलाफ थे। जिस कारण उसका मायके आना जाना नहीं था । 18 मई 2018 को प्रीति खानपुर थाना क्षेत्र के अब्दीपुर गांव में अपने मामा संतरपाल के घर आई थी। जहां उसकी धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। मृतका का पति ब्रजमोहन की ओर से उसके भाइयों कुलदीप और अरूण के अलावा ममेरे भाई राहुल के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया था।
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संपादक – फास्ट न्यूज़ उत्तराखण्ड
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