हाईकोर्ट ने बाजपुर के स्टोन क्रशर के संचालन पर लगाई रोक, डीएम से दो हफ्ते में मांगी रिपोर्ट

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-नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बाजपुर के  गुलजारपुर में जय स्टोन क्रशर द्वारा खनन के मानकों में बरती जा रही अनियमितता के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने जय स्टोन क्रशर के संचालन पर रोक लगाने के साथ ही जिलाधिकारी ऊधमसिंह नगर और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने  सरकार से पूछा है कि स्टोन क्रशर पर पूर्व में 1,6225933 रुपये का जो जुर्माना लगाया था, उसे जमा करवाया है या नहीं। कोर्ट ने जिलाधिकारी ऊधमसिंह नगर को आदेश दिया है कि वह स्टोन क्रशर का स्थलीय निरीक्षण कर दो सप्ताह में रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें।

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मामले की अगली सुनवाई 10 अक्टूबर को होगी। मामले के अनुसार गुलजारपुर तहसील बाजपुर निवासी रकविंदर सिंह ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि गुलजारपुर में मानकों को ताक पर रखकर जय स्टोन स्टोन क्रशर द्वारा खनन किया जा रहा है। स्टोन क्रशर द्वारा अनुमति से अधिक खनन करने से क्षेत्र के पानी का स्तर नीचे पहुंच गया है।  खनन से जो पानी ऊपर आ गया है, उसे स्टोन क्रशर मालिक द्वारा प्रदूषित कर नहरों के माध्यम से खेतों व आबादी क्षेत्रों में डाला जा रहा है। अवैध खनन से सरकार को राजस्व की हानि भी हो रही है। क्षेत्र में दूषित पानी फैलने से वन्य जीव, पालतू पशुओं के साथ साथ आबादी क्षेत्र भी प्रभावित हो रहा है। इसलिए स्टोन क्रशर के संचालन पर रोक लगाई जाए।

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