शादी का झांसा देकर डेढ़ साल तक दुराचार करने के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

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नैनीताल । जिला एवं सत्र न्यायाधीश नैनीताल सुबीर कुमार की अदालत ने अनुसूचित जाति की एक युवती के साथ शादी का झांसा देकर डेढ़ साल तक दुराचार करने के आरोपी को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है ।

  अभियोजन पक्ष के अनुसार 16 फरवरी 2022 को हल्द्वानी थाने में एक युवती ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह एक निजी अस्पताल में सेवारत है और उसी अस्पताल में वार्ड ब्वाय के रूप में कार्यरत गौलापार निवासी रोहित पलड़िया ने शादी का झांसा देकर उसके साथ अलग अलग स्थानों में दुराचार किया । उसने घोड़ाखाल मन्दिर में उसकी मांग में सिंदूर भी भरा । लेकिन अब शादी से मुकर गया है । शादी के लिये दबाव बनाने पर मारपीट के अलावा जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है । पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एस सी,एस टी एक्ट, शादी का झांसा देकर दुराचार करने,मारपीट करने आदि धाराओं में मुकदमा दर्ज किया ।

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मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील शर्मा ने इन आरोपों को गम्भीर अपराध की श्रेणी का मानते हुए आरोपी को कठोर सजा की मांग की ।

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अभियोजन पक्ष व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने व गवाहों के बयानों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी रोहित पलड़िया को एस सी एस टी एक्ट में आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदण्ड, दुराचार के आरोप में दस साल का कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदण्ड,मारपीट व जान से मारने की धमकी देने के आरोप में एक वर्ष का कारावास व 20 हजार अर्थदण्ड की सजा सुनाई है । इस अर्थदण्ड में से 30 हजार की राशि प्रतिकर के रूप में पीड़िता को देय होगा ।

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