पत्नी की हत्या के दोषी पति को आजीवन कारावास


चमोली। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कर्णप्रयाग की अदालत ने शनिवार को पत्नी की हत्या के दोषी पति को आजीवन कारावास एवं 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना जमा न करने पर दोषी को एक साल का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। दोषी घटना के बाद से जेल में है। कर्णप्रयाग के सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुधीर राणा ने बताया कि 10 जुलाई 2020 को मृतका की मां मुन्नी देवी ने गैरसैंण के तहसीलदार को तहरीर देकर बताया था कि सात जुलाई 2020 को मेरी लड़की गंगा देवी की उसके ससुरालियों ने मारपीट कर हत्या कर दी है। जिस पर तहसीलदार ने राजस्व पुलिस को घटनास्थल पर भेजा। जिस पर पुलिस ने मृतका गंगा देवी के पति प्रेमबल्लभ सती, ग्राम घंडियाल मल्ला (सतीखोला) तहसील गैरसैंण को गिरफ्तार किया।
उसके बाद पुलिस क्षेत्राधिकारी विमल प्रसाद ने मामले की विवेचना कर 11 नवंबर 2020 को प्रेमबल्लभ सती के खिलाफ गंगा देवी की हत्या करने, साक्ष्य छिपाने, विवाहित स्त्री के प्रति क्रूरता और दहेज मृत्यु की धाराओं में आरोप पत्र दाखिल किया। अदालत में करीब पांच साल के विचारण के दौरान मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 10 गवाहों लिखित बयान दर्ज करवाए गए। दोनों पक्षों के वकीलों की बहस सुनने के बाद शनिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कर्णप्रयाग विनोद कुमार की अदालत ने प्रेम बल्लभ सती को पत्नी गंगा देवी की हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 25 हजार रुपये अर्थदंढ की सजा सुनाई है। दोषी को अदालत के आदेश पर सजा भुगतने के लिए पुलिस अभिरक्षा में पुरसाड़ी जेल भेज दिया गया है।
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संपादक – फास्ट न्यूज़ उत्तराखण्ड
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