निर्वाचन कार्य में लापरवाही पर आबकारी निरीक्षक पर मुकदमा

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अल्मोड़ा। निर्वाचन कार्य के दौरान लापरवाही एक आबकारी निरीक्षक पर भारी पड़ गई। अपर जिलाधिकारी सीएस मर्तोलिया ने बताया कि लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2024 के सम्पादनार्थ बलजीत सिंह, आबकारी निरीक्षक क्षेत्र 03 भिकियासैंण अल्मोड़ा को सल्ट विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में विस्तृत छापेमारी कर अवैध मदिरा के भण्डारण, बिक्री पर अंकुश लगाने तथा विधिक कार्यवाही अमल में लाए जाने सहित मदिरा की दुकानों की बिक्री का तुलनात्मक अध्ययन कर दैनिक विवरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। परन्तु बलजीत सिंह द्वारा उनको सौंपे गए शासकीय दायित्वों में चूक करने से उक्त कार्य प्रभावित हुए हैं, जिसके फलस्वरूप उनके विरूद्ध जिला आबकारी अधिकारी, अल्मोड़ा द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950,1951, 1989 की धारा 134 में अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है तथा उनके निलंबन के लिए आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून को संस्तुति की गई है।

उन्होंने बताया कि निर्वाचन कार्य की महत्ता एवं समयबद्धता के दृष्टिगत जनपद अल्मोड़ा में निर्वाचन कार्यों से जुड़े समस्त अधिकारियों/ कार्मिकों को सूचित किया जाता है कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के सम्पादन हेतु दिये गये दायित्यों का अक्षरश निर्वहन सुनिश्चित करते हुए निर्वाचन से सम्बन्धित प्रशिक्षण एवं ड्यूटी में यथासमय उपस्थित होना सुनिश्चित करें, निर्वाचन आदेशों की अवहेलना, लापरवाही, उदासीनता तथा विधि के अधीन निदेश की अवज्ञा करने पर सम्बन्धित के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीकृत करने की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

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