प्रेमी जोड़े को छह सप्ताह के लिए सुरक्षा प्रदान करें : हाईकोर्ट

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नैनीताल। हाईकोर्ट ने एसएचओ पुलिस स्टेशन कोतवाली भगवानपुर जिला हरिद्वार को निर्देश दिए हैं कि वे प्रेमी जोडे को छह सप्ताह के लिए सुरक्षा प्रदान करें। कोर्ट ने कहा कि वह यह सुनिश्चित करें कि याचिकाकर्ताओं को काई नुकसान ना पहुंचे। छह माह के बाद जरूरत होने पर सुरक्षा दी जाए।

 वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार हरिद्वार निवासी श्रीमती मनीक्षा व बबलु कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर उन्हें सुरक्षा दिए जाने की मांग की थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया था कि वे बालिग है और उन्होंने अपनी मर्जी से सिडकुल हरिद्वार के शिव मंदिर में विवाह किया है। जिसका मैरेज सर्टिफिकेट भी उनके पास है जो याचिका में भी लगाया गया है। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया था कि दोनों को उसके घरवालों से जान माल का खतरा बना हुआ है। इसलिए उनको पुलिस सुरक्षा दिलाई जाए।

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