काम पर लौटो, नहीं तो होगी कार्रवाई- हाइकोर्ट ने छह दिनों से हड़ताल कर रहे कर्मचारियों को लगाई लताड़, हड़ताल समाप्त

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नैनीताल। सफाई कर्मियों की हड़ताल पर आज फिर हाईकोर्ट का रवैया बेहद सख्त दिखा। छह दिनों से हड़ताल कर रहे कर्मचारियों को कोर्ट ने सख्त निर्देश दिए हैं। कहा है, दस मिनट में काम पर लौटो, नहीं तो कार्रवाई होगी। बुधवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति रमेश खुल्बे की हल्द्वानी निवासी दिनेश चंदोला की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई।

जिसमें कहा है कि पिछले 6 दिनों से हल्द्वानी में सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं। हड़ताल से शहर कूड़े से पट गया है। शहर में डेंगू पहले से फैला हुआ है । ऐसे में सफाई न होने से जगह-जगह बिखरे कूड़े के कारण संक्रामक बीमारियों के फैलने का खतरा बढ गया है। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने सफाई कर्मचारियों को काम पर लौटने के कड़े निर्देश जारी किए और 10 मिनट में निर्णय लेने को कहा।

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हाईकोर्ट में सफाई कर्मचारी यूनियन के अधिवक्ता की ओर से बताया गया कि हड़ताल को तत्काल समाप्त कर दिया गया है, जिसके बाद कोर्ट ने सरकार को कहा है कि कर्मचारियों की मांग पर विचार कर सकते हैं। 

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