सुप्रीम कोर्ट ने उठाए धर्मांतरण विरोधी कानून पर सवाल
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में लागू धर्मांतरण विरोधी कानून को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। अदालत ने कहा कि यह कानून अपना धर्म बदलने के इच्छुक लोगों की राह को कठिन बनाता है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया में सरकारी हस्तक्षेप पर गहरी चिंता जताई है।
अदालत ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि यह कानून इसलिए बनाया गया है ताकि धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया में सरकारी मशीनरी का दखल बढ़ाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने धर्मांतरण के बाद घोषणा करने की अनिवार्यता पर सवाल उठाते हुए कहा कि कौन किस धर्म को स्वीकार करता है, यह उसका निजी मामला है। इस संबंध में घोषणा करने की बाध्यता को अदालत ने निजता के अधिकार के खिलाफ माना।
पीठ ने कहा कि यह सोचने की बात है कि आखिर क्या जरूरत है कि कोई व्यक्ति बताए कि उसने धर्म परिवर्तन कर लिया है और अब वह किस धर्म को मानता है। अदालत ने धर्मांतरण से पहले और बाद में घोषणा से जुड़े नियमों को कठिन करार दिया।
अदालत ने कहा कि इन नियमों के माध्यम से धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया में अधिकारियों का दखल बढ़ गया है। यहां तक कि जिला मजिस्ट्रेट को प्रत्येक धर्मांतरण मामले में पुलिस जांच का निर्देश देने के लिए बाध्य किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और हर व्यक्ति को अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन करने का अधिकार है। अदालत ने संविधान की प्रस्तावना और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का जिक्र करते हुए कहा कि भले ही धर्मनिरपेक्ष शब्द 1976 में संविधान में जोड़ा गया, लेकिन 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के फैसले के अनुसार धर्मनिरपेक्षता संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि वह फिलहाल उत्तर प्रदेश धर्मांतरण विरोधी कानून की संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं कर रही है।
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