अधेड़ महिला से दुष्कर्म के दोषी दस साल की सजा

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देहरादून। अधेड़ महिला से दुष्कर्म के आरोपी को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए दस साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज पंकज तोमर ने कुल सात हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। इनमें पांच हजार रुपये पीड़िता को प्रतिपूर्ति के रूप में दिए जाएंगे। शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार ने बताया कि 55 वर्षीय महिला ने आठ दिसंबर 2021 को पटेलनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया। कहा कि घटना की सुबह करीब नौ बजे वह पैदल घर से नर्सरी में काम पर जाने के लिए नकलीं। आरोप है कि इस दौरान सूरज पाल निवासी रतनपुर पटेलनगर पीछा करने लगा। महिला ने टोका तो आरोपी ने महिला का मुंह बंद किया और खींचकर जंगल में ले गया।

वहां महिला शोर मचाती रही और आरोपी दुष्कर्म करता रहा। इसके बाद आरोपी फरार हो गया। वहां से महिला किसी तरह अपने काम करने के स्थान नर्सरी पर पहुंची। वहां घटनाक्रम बताया। तब आरोपी के खिलाफ थाने में केस दर्ज कराया गया। पुलिस ने जांच के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया। नीयत समय में जांच करते हुए 22 फरवरी 2022 को कोर्ट में चार्जशीट फाइल की गई। तीस मार्च 2022 को चार्ज फ्रेम हुए। बीते आठ जनवरी को कोर्ट में दोषी करार दिया और शुक्रवार को सजा पर फैसला सुनाया गया। आरोपी सूरज पाल के दो बच्चे और पत्नी हैं। वहीं घटना के वक्त से पहले ही पीड़ित महिला के बेटे की भी शादी हो चुकी थी। केस लड़ने में महिला को उनकी बहू ने काफी सहयोग किया।

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