युवती को आत्महत्या के लिये उकसाने के आरोपी युवक व उसकी माँ की जमानत याचिका खारिज-

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नैनीताल । लिव इन रिलेशन में रह रही कोरियोग्राफर 24 वर्षीय युवती को आत्महत्या के लिये उकसाने के आरोपी युवक व उसकी माँ की अग्रिम जमानत जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने खारिज कर दी है ।  अभियोजन पक्ष  के अनुसार 31 जुलाई को मुखानी हल्द्वानी में एक युवती महिमा की फांसी लगने से मौत हो गई थी । महिमा के भाई अभिषेक मेर ने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई कि उसकी बहन हल्द्वानी में कोरियोग्राफर का काम करती थी । जिसके 3 साल से सुविज्ञ ग्रोवर के साथ सम्बन्ध थे ।लेकिन बाद में सुविज्ञ ग्रोवर व उसकी मां सरिता ग्रोवर शादी से मुकर गए और उसकी बहन को प्रताड़ित करने लगे । जिस कारण उसने फांसी लगा ली ।

इस मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिये सुविज्ञ व उसकी माँ ने कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दायर की थी । जिसका विरोध करते हुए अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील शर्मा ने मृतका का सुसाइड नोट व मोबाइल फोन की रिकार्डिंग कोर्ट में पेश की । इन तर्कों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज कर दी ।

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