हाईकोर्ट ने पुलिस को दूसरा निकाह करने वाली महिला को सुरक्षा देने के दिए निर्देश
नैनीताल । हाईकोर्ट ने दूसरा निकाह करने वाली महिला को आठ सप्ताह तक पुलिस सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश हरिद्वार पुलिस को दिए हैं। कोर्ट ने महिला ने अपने पूर्व पति से तलाक मिलने के बाद अपनी पसंद के पुरुष से दोबारा शादी के मामले में यह निर्णय दिया है। कोर्ट ने हरिद्वार पुलिस से शादी से नाराज परिवार से उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है। इस मामले में महिला के पूर्व शौहर ने न्यायालय को बताया कि उसने उसे कभी तलाक नहीं दिया जबकि महिला ने अपने परिजनों से अपनी और दूसरे पति की जान को खतरा जताया है।
कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए न्यायालय ने कहा कि वह नैतिक मुद्दों पर नहीं जाएगी क्योंकि एक स्वतंत्र राष्ट्र के नागरिक के रूप में, वह सुरक्षा के अधिकारी हैं।
हरिद्वार की बदरा खातून ने याचिका के साथ न्यायालय के समक्ष काजी की ओर से जारी निकाहनामा पेश किया। महिला के अनुसार उसकी पहले हनीफ से शादी हुई थी। हनीफ ने उसे तलाक दे दिया था, जिसके चलते उसने अपने प्रेमी से शादी कर ली। महिला के पूर्व पति के अधिवक्ता ने कहा कि उनके मुवक्किल ने तलाक नहीं दिया है, इसलिए कोई सुरक्षा नहीं दी जा सकती। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ में हुई।
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संपादक – फास्ट न्यूज़ उत्तराखण्ड
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