नगर पालिका ने बिना टेंडर पुराने ठेकेदार का बढ़ाया नैनीताल चुंगी का कार्यकाल-हाईकोर्ट में सुनवाई-

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नैनीताल । उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने नैनीताल नगरपालिका द्वारा पार्किंगों व लेकब्रिज चुंगी का ठेका बिना टेंडर के पुराने ठेकेदारों को 20 प्रतिशत बढाकर  दिए जाने के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई करते हुए नगर पालिका से पूछा है कि किन नियमों के तहत ये ठेके दिए गए हैं कल मंगलवार को कोर्ट को बताएं। मामले की सुनवाई की तिथि कल मंगलवार की नियत की है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ में हुई ।                                

मामले के अनुसार अमरोहा यूपी  निवासी अजय कुमार ने याचिका दाखिल कर कहा है कि नगरपालिका नैनीताल ने बिना टेंडर के चुंगी व पार्किंग का ठेका मनमानी से 20 प्रतिशत बढ़कर पुराने ठेकेदार को दे दिया है जो नियम विरुद्ध  है। याचिका में कहा गया है कि इससे राजस्व का नुकसान सरकार को हुआ है क्योंकि कई लोग 30 से 40 प्रतिशत तक बढ़ाकर टेंडर में प्रक्रिया में प्रतिभाग करते हैं। 

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जिसका सीधा फायदा सरकार को होता आया है। याचिका में कहा गया कि यह उन लोगों के अधिकारों का भी हनन है जो इसमें प्रतिभाग करना चाहते हैं। नगर पालिका बोर्ड ने 25 मार्च 2022 को बोर्ड बैठक में निर्णय लिया था कि 20 प्रतिशत बढ़ाकर पुराने ठेकेदार को  पार्किंगों का ठेका दिया जाएगा। याचिका में 25 मार्च के आदेश पर रोक लगाने के साथ टेंडर प्रक्रिया करने की मांग की है। 

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