गांजा तस्करी के तीन आरोपियों को 10-10 साल की सजा, एक लाख का अर्थदंड

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अल्मोड़ा। गांजा तस्करी के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला ने तीन आरोपियों को 10-10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपियों पर एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 3-3 माह का अतिरिक्त कारावास से दंडित किया गया। तीनों आरोपी उत्तरप्रदेश के रहने वाले हैं।जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) पूरन सिंह कैड़ा ने न्यायालय को बताया कि 7 मार्च 2021 को भिकियासैण चौकी पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा चौकी तिराहा पर आने-जाने वाले वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। रात करीब 11:20 बजे जैनल पुल की तरफ से आ रही कार संख्या- डीएल-1सीडब्ल्यू-6889 की चेकिंग की। कार में तीन लोग सवार थे। कार की चेंकिंग के दौरान 78 किलो 890 ग्राम गांजा बरामद हुआ। जिसे मौके पर शील सर्व मोहर कर आरोपियों को गिरफतार कर जेल भेजा गया। विवेचनाधिकारी द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।इस मामले का विचारण विशेष सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में चला। इस मामले में अभियोजन की ओर से 6 गवाह को न्यायालय में परीक्षित कराया गया।

अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शेखर चन्द्र नैलवाल एवं विशेष लोक अभियोजक भूपेन्द्र कुमार जोशी द्वारा न्यायालय को बताया कि आरोपियों द्वारा अवैध गांजा का कारोबार किया जा रहा था तथा दस्तावेजी साक्ष्य भी न्यायालय में प्रस्तुत किये गये।विशेष सत्र न्यायाधीश ने दस्तावेजी साक्ष्यों एवं पत्रावली का परीशिलन कर आरोपी शमीम पुत्र कासिम, निवासी मिलकपुर बडेरा, थाना सिवारा, जिला बिजनौर, आरोपी सोनू पुत्र सुरेश कुमार, निवासी 390 काशीराम योजना, मझोला जिला मुरादाबाद एवं आरोपी हेमन्त सिंह पुत्र खान चन्द्र, निवासी 419 काशीराम योजना, मझोला जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश को धारा-8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत 10-10 साल की सजा व एक लाख रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया है। कोर्ट ने अर्थदण्ड अदा न करने पर 3-3 माह का अतिरिक्त कारावास से दंडित किया गया।

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