नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल का कारावास, एक हजार का अर्थदंड
अल्मोड़ा। विशेष सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला की अदालत ने पॉक्सो एक्ट के तहत अभियुक्त को 10 साल का कठोर कारावास व 10 हजार रुपये का जुर्माना किया है। वहीं धारा-363 में 3 साल की सजा व 1000 हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियुक्त राम बहादुर शाही पुत्र कटक बहादुर साही नेपाल के कमल बाजार नगर पालिका वार्ड नं 5 वीरपद थाना कमल बाजार अंचल सेती जिला आछंम का मूल निवासी है जबकि उसने वारदात अल्मोड़ा कोतवाली के अंतर्गत मालगॉव में रहते हुए की थी।
अभियोजन की ओर से अदालत को बताया गया कि पीड़िता की माता ने थाना कोतवाली अल्मोड़ा में 21 मार्च 2022 को एफआईआर लिखाई थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि उसकी नाबालिग पुत्री (पीड़िता) 20 मार्च 2022 को पानी लेने नौले गयी हुई थी। जहां से अभियुक्त उसे बहला फुसलाकर कर अपने कमरे में ले गया और उसके साथ बलात्कार किया है। वादनी के दामाद द्वारा अभियुक्त के कमरे का दरवाजा खटखटाने पर वह दरवाजा खोलकर वह मौके से भाग गया। वापस लौटी नाबालिग ने परिजनों को आपबीती बताई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत के आदेश पर जेल भेज दिया। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। मामले में अभियोजन की ओर से आधा दर्जन गवाह पेश किए गए। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी शेखर चन्द्र नैल्वाल तथा सह परीविक्षा अधिकारी अभिलाषा तिवारी की ओर से मामले में सबल पैरवी की गई। दस्तावेजी साक्ष्य भी न्यायालय में प्रस्तुत किये गये। विशेष सत्र न्यायाधीश ने पत्रावली पर मौजूद मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों का परिशीलन कर अभियुक्त को उक्त सजा सुनाई है। यह सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
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संपादक – फास्ट न्यूज़ उत्तराखण्ड
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