नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा, पीड़िता को मदद के तौर पर एक लाख रुपये दिलाए जाने का आदेश

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देहरादून। नाबालिग को झांसा देकर दुष्कर्म करने के दोषी को कोर्ट ने दस साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। पोक्सो कोर्ट की जज अर्चना सागर ने दोषी पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। वहीं राज्य सरकार के जरिए पीड़िता को मदद के तौर पर एक लाख रुपये दिलाए जाने का आदेश दिया है।
शासकीय अधिवक्ता अल्पना थापा ने बताया कि नौ अप्रैल 2021 को पीड़िता के पिता ने शहर कोतवाली में केस दर्ज कराया। बताया कि वह उनकी 17 वर्षीय बेटी को घर के पास किराये पर रहने वाला गुलफाम उर्फ निसार अहमद मूल निवासी आलम सराय थाना नागल सोती जिला बिजनौर ने दुष्कर्म किया। आरोपी पीड़िता को झांसा देकर एक गेस्ट हाउस में लेकर गया, वहां संबंध बनाते वक्त फोटो और वीडियो भी बना ली।

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आरोपी ने इसके बाद कई बार झांसे में लेकर यह हरकत की। इसके बाद एक मस्जिद में ले जाकर दिखावे को निकाह भी किया। जांच के बाद पुलिस ने 10 जून 2021 को चार्जशीट दाखिल की। इसमें छह गवाए बनाए गए। गवाहों में पीड़िता, मेडिकल करने वाली डाक्टर, पीड़िता के पिता, पीड़िता के स्कूल की प्रधानाचार्या, पीड़िता की मां और विवेचक कुसुम पुरोहित के बयान शामिल थे। कोर्ट ने जांच में गवाहों और साक्ष्यों के आधार आरोपी सजा सुनाई।

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