नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल का कारावास, 40 हजार का अर्थदंड

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हल्द्वानी। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट्रेक नंदन सिंह की कोर्ट ने 14 वर्षीय नाबालिग को बहला-फुसलाकर बंधक बनाकर दुष्कर्म के मामले में 20 साल के कठोर कारावास और 40 हजार का अर्थदंड लगाया है। शासकीय अधिवक्ता नवीन चंद्र जोशी ने बताया कि मामला मुखानी थाना क्षेत्र का है, जहां 27 सितंबर 2020 को कक्षा 7 में पढऩे वाली 14 साल की बालिका लापता हो गई थी, जहां परिवार वालों ने बालिका की गायब होने की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई, लेकिन थाने ने मामला दर्ज नहीं किया। जिसके बाद एसएसपी के निर्देश पर 8 अक्टूबर 2020 को हल्द्वानी कोतवाली में बालिका का गायब होने की गुमशुदगी दर्ज की गई।

मामले की जांच पड़ताल में पता चला कि बालिका का उत्तर प्रदेश बरेली इज्जतनगर होली चौराहे के रहने वाला युवक अंकुर शर्मा से फोन पर बातचीत होती थी। बालिका का अंकुर शर्मा से बरेली में मोबाइल रिचार्ज करने के दौरान संपर्क हुआ था, जिसके बाद दोनों के बीच में अक्सर फोन पर बात होती थी। पूरे मामले में पुलिस 27 अक्टूबर को बालिका को बरेली इज्जतनगर से एक कमरे से बरामद किया गया। जहां अंकुर शर्मा ने बालिका को किराए के कमरे में बंधक बनाकर रखा था। पुलिस ने पूरे मामले में आरोपी अंकुर शर्मा के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की कार्रवाई की थी। पूरे मामले में फॉरेंसिक सैंपल, साक्ष्य और डीएनए जांच में पाया गया कि बालिका के साथ कई बार दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। पूरे मामले में कोर्ट में आठ गवाह पेश किए गए जहां कोर्ट ने साक्ष्य और गवाहों के बयान पर आरोपी अंकुर शर्मा को 20 साल की कठोर कारावास और 40 हजार का अर्थदंड लगाया है।

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