अधिवक्ता बिष्ट ने आरोपी प्रोफेसर को निर्दोष साबित कर दिखाया

Fast News Uttarakhand - Latest Uttarakhand News in Hindi
Ad
खबर शेयर करें

हल्दूचौड़ शिवपुरी बमेठा बंगर खीमा निवासी तेज तर्रार अधिवक्ता रविंद्र सिंह बिष्ट ने एक असिस्टेंट प्रोफेसर को अपनी मेहनत से निर्दोष साबित कर दिखाया।

थाना काठगोदाम में पीड़िता असिस्टेंट प्रोफेसर की माता रागिनी मंड्रेली ने तहरीर देकर असिस्टेंट प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार पर अपनी पुत्री अल्फा मंड्रेला को 10 लाख दहेज के लिए फोन के माध्यम से प्रताड़ित करने के संबंध में तहरीर दी। तहरीर के कथन अनुसार पीड़िता और आरोपी दोनों व्यावसायिक तौर पर असिस्टेंट प्रोफेसर थे, दोनों की शादी मेट्रोमोनियल साइड देहरादून से हुई थी।15 मार्च 2017 को शादी की तिथि नियत थी, परंतु आरोपी सुरेंद्र कुमार के खिलाफ दहेज के लिए प्रताड़ित करने गाली-गलौज करने को लेकर शादी से ठीक 3 दिन पहले थाना काठगोदाम में शिकायत दी।

फ़ास्ट न्यूज़ 👉  मानसून के दौरान भूस्खलन की आपात स्थिति के दौरान घटना स्थल पर 15 मिनट के भीतर जेसीबी पहुंचाने के सख्त निर्देश

जिस पर थाना काठगोदाम ने 3/4 दहेज अधिनियम एवं भारतीय दंड संहिता की धारा 504 के तहत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष ने वाद के विचारण एवं अपराध को सिद्ध करने के लिए 8 गवाहों एवं 7 दस्तावेज साक्षी प्रस्तुत किए। आरोपी सुरेंद्र कुमार की ओर से अधिवक्ता रविंद्र राजीव बिष्ट ने असिस्टेंट प्रोफेसर को निर्दोष साबित करने के लिए गवाहों के बयानों में विरोधाभास बताते हुए तर्क दिया। उच्चतम न्यायालय की नजीरो को न्यायालय में प्रस्तुत करने के पश्चात न्यायिक मजिस्ट्रेट (2) विशाल गोयल ने आरोपी को अपराध से दोष मुक्त कर दिया।

सबसे पहले ख़बरें पाने के लिए -

👉 फ़ास्ट न्यूज़ के WhatsApp ग्रुप से जुड़ें

👉 फ़ास्ट न्यूज़ के फ़ेसबुक पेज़ को लाइक करें

👉 कृपया नवीनतम समाचारों से अवगत कराएं WhatsApp 9412034119