बिग ब्रेकिंग…रजिस्ट्री शुल्क हुआ दोगुना, प्रदेश में संपत्ति खरीदना महंगा

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देहरादून। उत्तराखंड में संपत्ति की खरीद अब महंगी हो गई है। राज्य सरकार ने रजिस्ट्री शुल्क की अधिकतम सीमा में बड़ा संशोधन करते हुए इसे 25 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दिया है। वित्त विभाग की ओर से आदेश जारी होते ही नई दरें प्रभावी हो गई हैं।

राजस्व वृद्धि को ध्यान में रखते हुए लिया गया यह निर्णय सभी जिलों में लागू कर दिया गया है। वित्त विभाग के निर्देशों के बाद महानिरीक्षक निबंधन (आईजी स्टांप) की ओर से रजिस्ट्री शुल्क में वृद्धि संबंधी औपचारिक आदेश जारी कर दिए गए।

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अब तक प्रदेश में रजिस्ट्री पर दो प्रतिशत शुल्क लिया जाता था, जिसकी अधिकतम सीमा 25 हजार रुपये निर्धारित थी। नई व्यवस्था में अधिकतम सीमा को 50 हजार रुपये कर दिया गया है।

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आईजी स्टांप सोनिका ने बताया कि रजिस्ट्री शुल्क में पिछला संशोधन वर्ष 2015 में किया गया था, जब इसे 10 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रुपये किया गया था। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्री शुल्क एक प्रतिशत है और वहाँ इसकी कोई अधिकतम सीमा नहीं है।
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में सीमा तय होने से आम खरीददारों पर अत्यधिक आर्थिक बोझ नहीं पड़ता है, हालांकि दस साल बाद किया गया यह संशोधन वित्तीय दृष्टि से आवश्यक हो गया था।

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