एक दिसम्बर से पहले भवाली सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल का प्रस्ताव पेश करें : हाईकोर्ट

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नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में व्याप्त अव्यवस्थाओं पर गंभीर रुख अपनाते हुए राज्य सरकार को भवाली में सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल स्थापित करने के लिए विस्तृत प्रस्ताव 1 दिसम्बर से पूर्व कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं। अदालत में मंगलवार को स्वास्थ्य महानिदेशक डॉ. सुनीता टम्टा उपस्थित रहीं।

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मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने टिप्पणी की कि राज्य के अस्पताल इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के अनुरूप नहीं हैं, जिससे मरीजों के स्वास्थ्य संबंधी मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है।

सुनवाई के दौरान यह तथ्य सामने आया कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में नैनीताल स्थित बी.डी. पांडे और जी.बी. पंत अस्पतालों को पहले से स्पेशियलिटी अस्पताल बताते हुए भवाली में नए अस्पताल की आवश्यकता से इनकार किया है। इस पर कोर्ट ने दोनों अस्पतालों के जर्जर भवन, खराब पहुँच मार्ग, डॉक्टरों और तकनीकी स्टाफ की कमी तथा पुरानी मशीनों की स्थिति पर गहरी नाराजगी जताई।

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हाईकोर्ट ने आदेश की प्रति स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सचिव को भेजने के निर्देश भी दिए हैं। याचिका में राज्यभर के जिला अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव और मरीजों को मामूली उपचार के लिए भी हायर सेंटर रेफर किए जाने पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई है।

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