शहर में बिना रजिस्ट्रेशन नहीं दौड़ सकेंगे सेप्टिक टैंकर, बिना लाइसेंस होगा टैंकर सीज

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हल्द्वानी। शहर में सेप्टिक टैंकरों का संचालन करने वालों को अब रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। नगर निगम ने उत्तराखंड राज्य सेप्टेज प्रबंधन प्रोटोकॉल 2017 के तहत रजिस्ट्रेशन कराने को 1 माह का समय दिया है। फीकल स्लज और सेप्टेज प्रबंधन के लिए बनाई गई उपविधियों के तहत सेप्टेज संग्रह, परिवहन और निपटान के लिए नगर निगम से लाइसेंस लेना जरूरी होगा। इसी के बाद शहर में ट्रैक्टर लगे सेप्टिक टैंकर दौड़ाए जा सकेंगे।

बिना लाइसेंस पाए जाने पर ट्रैक्टर और टैंकर सीज कर दिए जाएंगे। 2021 में सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज की शुरुआत हल्द्वानी नगर निगम में हुई थी। जिसके तहत निगम क्षेत्र में रहने वाले लोगों को हर 3 साल में अपना सेप्टिक टैंक साफ कराना अनिवार्य कर दिया गया था। इसके लिए टोल फ्री नंबर 14420 भी जारी किया गया था। इधर, अब सेप्टिक टैंकरों का रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य कर दिया गया है।

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