चरस तस्कर को 11 साल के कठोर कारावास व 1.10 लाख रुपये अर्थदण्ड की सजा

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नैनीताल । अपर जिला न्यायाधीश द्वितीय/ विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट प्रीतू शर्मा की अदालत ने एक चरस तश्कर को 11 साल के कठोर कारावास व 1.10 लाख रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है । अर्थदण्ड न देने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा दी गई ।

  अभियोजन पक्ष के अनुसार काठगोदाम पुलिस ने 27 नवम्बर 2019 को काठगोदाम में सलीम पुत्र खलील निवासी बनभूलपुरा को 1 किलो 215 किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया था । इस मामले में आरोपी वर्तमान में जेल में है । मामले की पैरवी के दौरान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता पूजा साह ने 8 गवाह कोर्ट में पेश कर आरोपी पर चरस तश्करी के आरोप पुष्ट कराए । गवाहों के बयानों व पुलिस रिकॉर्ड के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को 11 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है ।

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