जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दो हत्या के आरोपियों जमानत खारिज की

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नैनीताल । जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेन्द्र जोशी की अदालत ने दो हत्यारोपियों की जमानत खारिज कर दी है ।अभियोजन पक्ष के अनुसार 26 मई 2022 को थाना मुखानी में मनीष सिंह बिष्ट पुत्र नवल सिंह बिष्ट निο- कुमाऊँ कालोनी दमुवाढुंगा, काठगोदाम ने रिपोर्ट दर्ज करायी कि उसके बुजुर्ग माता-पिता, भाई कुनाल बिष्ट के साथ मल्ली बमोरी (संजय कालोनी लाल डांठ रोड में रहते हैं । उसके वृद्ध माता-पिता अक्सर बीमार रहते हैं उनका हाल चाल पूछने 25 मई को समय करीब 10 बजे रात्रि के आस पास अपने माता पिता के पास जा रहा था तो बमौरी प्राईमरी सरकारी स्कूल के पास मेरा भाई कुनाल बिष्ट, रामपाल व गंगाधर क साथ पार्टी करने गया और अगले दिन उसका शव मिला । जिसके शरीर पर चोट के निशान थे ।

26 मई को मुखबिर की सूचना पर रामपाल पुत्र पूरन लाल नि०- गाम विठाली, बरेली उ०प्र० हाल शिव शक्ति विहार बिठोरिया व गंगाधर पुत्र नन्हें नि० ग्राम कोटा बरखेड़ा पीलीभीत उ०प्र० हाल-बिठोरिया मुखानी को गिरफतार किया तथा पूछताछ पर जुर्म कबूल किया । मामले की गम्भीरता को देखते हुए दोनों की जमानत खारिज कर दी ।

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