अदालत ने बीमा कम्पनी को सड़क दुर्घटना में मृतक रश्मि अरोरा के आश्रितों को 31.35 लाख रुपये का भुगतान करने के दिए आदेश
काशीपुर। द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रितेश कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने बीमा कम्पनी को सड़क दुर्घटना में मृतक रश्मि अरोरा के आश्रितों को 31.35 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है।
31 जनवरी 2018 को काशीपुर निवासी प्रतिष्ठित व्यापारी तेज प्रकाश अरोरा अपनी पत्नी रश्मि अरोरा व रिश्तेदारों के साथ कार से नैनीताल से काशीपुर लौट रहे थे। जैसे ही कार बेलगड नहर के पास पहुंची तो कार तेज गति से होने के कारण सडक़ किनारे खड़े माइलस्टोन से टकरा गयी और नहर में जा गिरी।
हादसे में कार में बैठी रश्मि अरोरा, तेज प्रकाश अरोरा, रिश्तेदार डॉ. शान्ति स्वरूप व किशनू सतारिया की मौके पर ही मृत्यु हो गयी। बालकृष्ण मदान व चंचल मदान गंभीर रूप से घायल हो गये। घटना की रिपोर्ट हिमांशु अरोरा ने कोतवाली रामनगर में दर्ज कराई थी। मृतका रश्मि अरोरा के पुत्र सागर अरोरा ने अपने अधिवक्ता कैलाश चन्द्र प्रजापति एड. के माध्यम से मुआवजे का वाद जिला जज ऊधमसिंह नगर की अदालत में दायर किया। जिसे बाद में सुनवाई के लिये द्वितीय अपर जिला जज श्री रितेश कुमार श्रीवास्तव काशीपुर की अदालत में भेजा गया। अधिवक्ता कैलाश चन्द्र प्रजापति द्वारा पेश की गयी उच्चतम न्यायालय की नजीरों, तर्कों से सहमत होकर तथा पत्रवली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन कर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने इंश्योरेस कम्पनी को मृतका के आश्रितों को 31.35 लाख रुपये छह प्रतिशत ब्याज सहित भुगतान करने का आदेश दिया है।
सबसे पहले ख़बरें पाने के लिए -
👉 फ़ास्ट न्यूज़ के WhatsApp ग्रुप से जुड़ें
👉 फ़ास्ट न्यूज़ के फ़ेसबुक पेज़ को लाइक करें
👉 कृपया नवीनतम समाचारों से अवगत कराएं WhatsApp 9412034119
संपादक – फास्ट न्यूज़ उत्तराखण्ड
www.fastnewsuttarakhand.com