दिल्ली एनसीआर की हवा के बेहद खराब, आपात सेवाओं को छोड़कर डीजल जनरेटर चलाने पर लगी रोक

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दिल्ली। शनिवार तक दिल्ली एनसीआर की हवा के बेहद खराब श्रेणी में जाने की आशंका है। इसे देखते हुए वायु गुणवत्ता आयोग ने ग्रैप के दूसरे चरण को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। पराली जलाने से रोका जाएगा।वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली-एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी ग्रैप के दूसरे चरण को तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत कई तरह की पाबंदियां दिल्ली में लगाई गई हैं। सरकार ने यह फैसला विशेषज्ञों द्वारा राजधानी में प्रदूषण का स्तर दिवाली से पहले 22 अक्तूबर से बेहद खराब श्रेणी में जाने की आशंका जताने के बाद किया है। वायु गुणवत्ता आयोग की सब कमेटी ने इसे लेकर बुधवार को आपात बैठक बुलाई थी। इसी में ग्रैप के दूसरे चरण को लागू करने का निर्णय लिया गया।


इसके तहत सरकार ने संबंधित विभागों को दिल्ली मेट्रो, सीएनजी और इलेक्ट्रिक बस के फेरे बढ़ाने को कहा है, ताकि लोग अपनी गाड़ियों को छोड़ सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें। साथ ही लोगों से सरकार ने अपील की है कि वे सार्वजनिक परिवहन का ज्यादा इस्तेमाल करें। साथ ही अक्तूबर से जनवरी तक धूल उड़ाने वाले निर्माण कार्य न करने की सलाह दी गई है।

क्या-क्या पाबंदियां

– दिल्ली-एनसीआर में आपात सेवाओं को छोड़कर डीजल जनरेटर चलाने पर रोक रहेगी
– होटल, रेस्तरां और ढाबे में कोयला-लकड़ी जलाने पर रोक
– सरकार को पार्किंग शुल्क बढ़ाने के लिए कहा गया, ताकि निजी वाहनों का प्रयोग लोग कम करें
– ग्रैप के दूसरे चरण के साथ पहला चरण भी लागू रहेगा

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