प्रेम विवाह करने वालों को थाना स्तर से ही मिले सुरक्षा- लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई करें डीजीपी-

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नैनीताल। हाईकोर्ट में परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी करने वाले बालिग दम्पतियों द्वारा सुरक्षा की गुहार लगाने सम्बन्धी याचिकाओं की बाढ़ सी आने से नाराज हाईकोर्ट ने राज्य के पुलिस महानिदेशक को ऐसे मामलों की थाना स्तर से ही सुरक्षा देने को कहा है। हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसे मामले में लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधिकारी के खिलाफ डीजीपी कार्यवाही करें।


हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति आर एस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक वर्मा की खंडपीठ ने नैनीताल की स्नेहा हुसैन द्वारा दायर एक याचिका की सुनवाई के दौरान कहा कि हाईकोर्ट में उन आपराधिक याचिकाओं की बाढ़ सी आ गई है, जो कपल अंतरजातीय,अन्तर समुदाय या फिर परिवार की मर्जी के खिलाफ या तो शादी करने का इरादा रखते हैं या जिन्होंने शादी कर ली है । ऐसे बालिग दम्पत्ति को या तो परिवार के सदस्यों या असामाजिक तत्वों द्वारा धमकाया जा रहा है जो सुरक्षा याचिका लेकर हाईकोर्ट आ रहे हैं ।
इन याचिकाओं के बढ़ते दबाव को देखते हुए खंडपीठ ने पुलिस महानिदेशक कोसख्त निर्देश दिए हैं कि वे अपने विभाग को एक परिपत्र जारी करें कि यदि किसी पुलिस अधिकारी को बालिग जोड़े की ओर से धमकी के संबंध में शिकायत प्राप्त होती है तो पुलिस को तुरंत प्राथमिकी दर्ज कर धमकी देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी होगी।

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खंडपीठ ने कहा है कि वयस्कों को अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार है। इसलिए परिवार के सदस्यों या परिवार के दोस्तों द्वारा किसी भी दबाव की रणनीति की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
इस मामले में पुलिस महानिदेशक ने हाईकोर्ट को बताया कि 28 सितम्बर 2021 को इस आशय का परिपत्र जारी किया गया है। लेकिन हाईकोर्ट में अब भी इस तरह के मामले सूचीबद्ध हो रहे हैं । कोर्ट ने कहा है कि यदि कोई पुलिस अधिकारी उक्त परिपत्र का अक्षरश: पालन नहीं कर रहा है, तो पुलिस महानिदेशक अपराधी अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करें।

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