चुनाव आयोग जम्मू-कश्मीर में सितंबर 2024 तक कराए चुनाव : सुप्रीम कोर्ट

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारत के चुनाव आयोग से अगले साल 30 सितंबर तक जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव कराने के लिए कदम उठाने को कहा है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि यह न्यायालय क्षेत्र में सुरक्षा चिंताओं के प्रति सचेत है। विधान सभाओं के लिए प्रत्यक्ष चुनाव जो भारत में प्रतिनिधि लोकतंत्र की सर्वोपरि विशेषताओं में से एक है, उसको राज्य का दर्जा बहाल होने तक रोका नहीं जा सकता है।


कहा कि हम निर्देश देते हैं कि भारत के चुनाव आयोग द्वारा 30 सितंबर 2024 तक पुनर्गठन अधिनियम की धारा 14 के तहत गठित जम्मू और कश्मीर विधान सभा के चुनाव कराने के लिए कदम उठाए जाएंगे और राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाएगा।

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2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद पूर्ववर्ती राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजित करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए सीजेआई चंद्रचूड़ ने अनुच्छेद 3 (ए) के कारण केंद्र शासित प्रदेश के रूप में लद्दाख की स्थिति को बरकरार रखा।
कहा कि सॉलिसिटर जनरल की इस दलील के मद्देनजर जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा। हमें यह तय करना जरूरी नहीं लगता कि जम्मू-कश्मीर राज्य का पुनर्गठन दो केंद्र शासित प्रदेशों लद्दाख और जम्मू में किया जाएगा या नहीं।

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सीजेआई चंद्रचूड़ ने स्पष्ट किया कि क्या संसद अनुच्छेद 3 के तहत शक्ति का प्रयोग करके किसी राज्य को एक या अधिक केंद्र शासित प्रदेशों में परिवर्तित करके राज्य के चरित्र को खत्म कर सकती है, यह सवाल खुला छोड़ दिया गया है। यह याद किया जा सकता है कि शीर्ष अदालत ने पहले इस बात पर जोर दिया था कि पूर्ववर्ती राज्य स्थायी रूप से केंद्र शासित प्रदेश नहीं हो सकता, और कहा कि लोकतंत्र की बहाली बहुत महत्वपूर्ण है।लद्दाख के संबंध में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि यह केंद्र शासित प्रदेश बना रहेगा।

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