उत्तरकाशी में अवैध शराब के कारोबार में लिप्त महिला हिस्ट्रीशीटर जिला बदर
उत्तरकाशी। कोतवाली उत्तरकाशी पुलिस ने अवैध कच्ची शराब के कारोबार में लगातार संलिप्त एक महिला हिस्ट्रीशीटर को तीन माह के लिए जिला बदर (तड़ीपार) कर दिया है। पुलिस ने सख्त हिदायत दी है कि निर्धारित अवधि के दौरान जनपद उत्तरकाशी की सीमा में प्रवेश करने पर अभियुक्ता के विरुद्ध गुण्डा अधिनियम के तहत नियमानुसार कड़ी विधिक कार्रवाई की जाएगी।
एसपी उत्तरकाशी कमलेश उपाध्याय ने जनपद में आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम, आदतन अपराधियों की पहचान एवं निगरानी तथा अवैध गतिविधियों में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई के निर्देश सभी थाना प्रभारियों को दिए हैं। इन्हीं निर्देशों के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली के नेतृत्व में कोतवाली उत्तरकाशी क्षेत्र के डुण्डा अंतर्गत हिस्ट्रीशीटर मीना देवी पत्नी स्व. तोप सिंह निवासी वीरपुर, डुण्डा को तीन माह के लिए तड़ीपार किया गया।
महिला के विरुद्ध पूर्व में अवैध कच्ची शराब के कारोबार से जुड़े कई मुकदमे दर्ज होने के आधार पर चौकी प्रभारी डुण्डा, एसआई प्रकाश राणा द्वारा जिला मजिस्ट्रेट उत्तरकाशी को गुण्डा अधिनियम के अंतर्गत चालानी रिपोर्ट प्रेषित की गई थी। रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने मीना देवी को तीन माह के लिए जिला बदर करने के आदेश जारी किए।
आदेश के अनुपालन में 12 दिसंबर 2025 को उत्तरकाशी पुलिस टीम ने लाउडस्पीकर के माध्यम से उद्घोषणा कराते हुए महिला को तीन माह के लिए जिला बदर किया। पुलिस ने स्पष्ट किया कि आदेश का उल्लंघन करने पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इस कार्रवाई में पुलिस टीम में चौकी प्रभारी डुण्डा उप निरीक्षक प्रकाश राणा, संगीता नौटियाल, मोहन मन्तवाड़ी, गजपाल सिंह, रणजीत कुमार, निर्मला एवं अंकिता शामिल रहे।
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संपादक – फास्ट न्यूज़ उत्तराखण्ड
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