हाईकोर्ट ने जमरानी बांध मामले में सरकार से मांगा जवाब

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नैनीताल। हाईकोर्ट ने बुधवार को जमरानी बांध मामले में याचिकाकर्ता रवि शंकर जोशी की अवमानना याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने राज्य सरकार को आदेशित किया कि बांध के निर्माण के लिए आवश्यक अनुमतियों की वर्तमान स्थिति एवं प्रगति अगली तारीख तीन मई तक न्यायालय में पेश करें।

पूर्व में हल्द्वानी के गौलापार निवासी रवि शंकर जोशी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर यह मांग की थी कि जमरानी बांध निर्माण शीघ्र किया जाए। यह परियोजना सन् 1975 से सरकारी लापरवाही के कारण लंबित है। याचिका को निस्तारित करते हुए उच्च न्यायालय ने सरकार को आदेशित किया था कि बांध निर्माण के लिए आवश्यक अनुमतियों को प्राप्त करने के लिए शीघ्र गंभीर कदम उठाएं। इसी अवमानना याचिका में सरकार द्वारा पूर्व में कोर्ट को अवगत कराया गया था कि कुछ अनुमतियां मिल गई हैं, लेकिन कुछ अभी भी लंबित हैं।

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