हाईकोर्ट ने रुद्रपुर थाना अध्यक्ष को नव विवाहित जोड़े को सुरक्षा देने के दिए निर्देश

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नैनीताल । उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रुद्रपुर के नव विवाहित जोड़े को सुरक्षा देने के निर्देश रुद्रपुर के थानाध्यक्ष को दिए हैं । मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ में हुई ।

रुद्रपुर निवासी हृदयेश पाठक व निदा बी ने हाईकोर्ट में सुरक्षा याचिका दायर कर कहा कि वे लंबे समय से प्रेम करते हैं और उन्होंने विवाह कर लिया है । लेकिन लड़की के परिजन इस विवाह से खुश नहीं हैं । जिनसे उन्हें जान का खतरा है और उन्हें सुरक्षा दी जाए । कोर्ट ने उन्हें सुरक्षा देने के निर्देश देते हुए याचिका निस्तारित कर दी । 

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