राज्य आंदोलनकारियों के नौकरी में दस प्रतिशत आरक्षण मामले में 27 नवम्बर तक अपना जवाब प्रस्तुत करे सरकार : हाईकोर्ट

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नैनीताल । उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी  नौकरी में दस प्रतिशत आरक्षण देने के मामले में सुनवाई करते हुए प्रदेश सरकार को  निर्देश दिए हैं कि इस मामले पर 27 नवम्बर तक अपना  जवाब प्रस्तुत करें। मामले की अगली सुनवाई 27 नवम्बर की तिथि नियत की है। आज मामले की सुनवाई कार्यवाक मुख्य न्यायधीश मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ती विवेक भारती शर्मा की खण्डपीठ में हुई।  अब इस मामले की अगली सुनवाई  27 नवम्बर को होगी।

आज हुई सुनवाई पर प्रदेश सरकार की ओर से महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर  पेश हुए , और कहा कि एक दो दिन में जवाब पेश कर दिया जायेगा। अदालत ने उनकी मांग को स्वीकार कर लिया और अगली सुनवाई के लिये 27 नवम्बर की तिथि तय कर दी।

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इससे पहले 19 सितम्बर को सुनवाई करते हुए अदालत ने सरकार से पूछा था कि कितने आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरी में आरक्षण का लाभ मिला है और कितनों को नहीं मिला है। 

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याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि हाईकोर्ट वर्ष 2017 में एक जनहित याचिका के जवाब में सरकार के इस कदम को पहले ही खारिज कर चुका है। इसी साल प्रदेश सरकार ने पुनः अधिसूचना जारी कर राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने की बात कही है। जो कि गलत है ।इस मामले में भुवन सिंह ने याचिका दायर की है।

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