सार्वजनिक भूमि में अतिक्रमण पर डीएम, एसडीएम एवं तहसीलदार को हाईकोर्ट का नोटिस

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नैनीताल । उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने बाजपुर के ग्राम सरकड़ी में सार्वजनिक भूमि में अतिक्रमण के खिलाफ दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए सचिव राजस्व, जिलाधिकारी उधमसिंहनगर, एसडीएम व तहसीलदार को नोटिस जारी कर जबाव दाखिल करने के निर्देश दिए हैं । मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आलोक वर्मा की खंडपीठ में हुई । 

 मामले के अनुसार सरकड़ी के ग्रामीणों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर गांव के एक व्यक्ति पर गांव की सार्वजनिक भूमि पर कब्जा करने को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करते हुए कहा है कि इस मामले की शिकायत प्रशासन के समक्ष की गई । लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई । जिस पर हाईकोर्ट ने अवैध निर्माणकर्ता व सरकार को नोटिस जारी किया है ।

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