हाईकोर्ट ने खनन वाहनों में जीपीएस पर मांगी रिपोर्ट, कल फिर होगी सुनवाई
नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बागेश्वर जिले के कांडा तहसील और आसपास के कई गांवों में अवैध खड़िया खनन से मकानों में आई दरारों के मामले में स्वतः संज्ञान और संबंधित जनहित याचिकाओं पर आज भी संयुक्त रूप से सुनवाई की। सुनवाई के दौरान जिला खनन अधिकारी ने बताया कि खनन में लगे वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगाया जा रहा है और इसकी रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत की गई है।
कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई कल निर्धारित की है। साथ ही हाईकोर्ट ने अपनी रजिस्ट्री को निर्देश दिया है कि खनन व्यवसायी नवीन परिहार के खिलाफ जुलाई में दायर अवमानना याचिका को भी कल की सुनवाई में शामिल किया जाए।
याचिकाकर्ता का कहना है कि खनन नियमों के अनुसार सभी खनन वाहनों में जीपीएस लगाना अनिवार्य है, परंतु कई वाहन बिना जीपीएस के चल रहे हैं जिससे अवैध खनन हो रहा है।
मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जी.एस. नरेंद और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में हुई।
सबसे पहले ख़बरें पाने के लिए -
👉 फ़ास्ट न्यूज़ के WhatsApp ग्रुप से जुड़ें
👉 फ़ास्ट न्यूज़ के फ़ेसबुक पेज़ को लाइक करें
👉 कृपया नवीनतम समाचारों से अवगत कराएं WhatsApp 9412034119
संपादक – फास्ट न्यूज़ उत्तराखण्ड
www.fastnewsuttarakhand.com

रंगदारी मामले में गोपाल वनवासी गिरफ्तार, रिमांड के बाद भेजा गया अल्मोड़ा जेल