रामपुर तिराहा मुजफ्फरनगरकांड के  मामले में उत्तर प्रदेश सरकार से दो सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश

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नैनीताल । उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चर्चित रामपुर तिराहा मुजफ्फरनगरकांड के  मामले  की सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार से दो सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई हेतु कोर्ट ने दो सप्ताह बाद की तिथि नियत की है। 

सोमवार को हुई सुनवाई पर कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि जो छः मामले दर्ज हुए थे वे किस कोर्ट में चल रहे हैं। उनकी क्या स्थिति है। जिस पर याचिका कर्ता की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि जब से मुकदमे दर्ज हुए उन पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 30 साल बीत गए उनकी क्या स्थिति है कोई पता नहीं है। छः मुकदमे जिला जज देहरादून ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के एक पत्र पर मुज्जफरनगर कोर्ट में सुनवाई हेतु भेज दिया। तब से इनमें कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। इसलिए इनमें शीघ्र सुनवाई हेतु निर्देश दिए जाएं।

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राज्य आंदोलनकारी व राज्य आंदोलनकारी अधिवक्ता मंच जे अध्यक्ष रमन शाह ने बताया कि मुजफ्फरनगर कांड में सात महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ था जबकि  17 अन्य को प्रताडि़त किया गया। मामले में मुख्य आरोपी मुजफ्फरनगर के तत्कालीन जिलाधिकारी अनंत कुमार सिंह तथा सात अन्य आरोपितों के मामले सीबीआई की ओर से मुजफरनगर कोर्ट को स्थानांतरित कर दिए गए थे, इनकी सुनवाई अभी तक लंबित है।

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राज्य आंदोलनकारियों की सुप्रीम कोर्ट में अपील पर मामला नैनीताल हाईकोर्ट स्थानांतरित कर दिया गया था। उल्लेखनीय है कि 2 अक्टूबर 1994 को पृथक राज्य की मांग को लेकर प्रदर्शन के लिए दिल्ली जा रहे आंदोलनकारियों पर मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा में पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया था। इस दौरान महिला आंदोलनकारियों के साथ दुष्कर्म किया गया और सात आंदोलनकारी पुलिस की गोली से शहीद हो गए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। इस मामले में अनंत कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की राज्यपाल की ओर से अनुमति न मिलने से उन्हें छूट मिल गई। यह मुकदमा अब पुनर्स्थापित हुआ है ।

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