इंश्योरेंस कंपनी इफको-टोकियो को सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्ति के परिजनों को 50 लाख रुपये से अधिक का मुआवजा देने के निर्देश

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नैनीताल। जिला एवं सत्र न्यायाधीश नैनीताल सुबीर कुमार की अदालत ने सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्ति के परिजनों को 50 लाख रुपये से अधिक का मुआवजा देने का आदेश इंश्योरेंस कंपनी इफको-टोकियो के खिलाफ दिया गया है ।

मामले के अनुसार हल्द्वानी के निलियम कॉलोनी निवासी गीता देवी ने जिला न्यायालय में याचिका दाखिल करते हुए बताया कि उसके पति चारु चंद्र बृजवासी हल्द्वानी स्थित रैकेट इंडिया कंपनी में पीएसआर पद पर कार्यरत थे । 12 मार्च 2022 को कंपनी कार्य से मुनस्यारी से पिथौरागढ़ की ओर जा रहे थे । जहां वाहन चालक की तेज रफ्तार और लापरवाही के चलते खिरचना पुल, कनालीछीना के पास वाहन गहरी खाई में गिर गया । जिससे मौके पर ही उनके पति की मौत हो गई।

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पिथौरागढ़ पुलिस ने दुर्घटना का कारण वाहन के आगे अचानक जानवर आ जाना बताया और फाइनल रिपोर्ट लगा । जिसके बाद गीता देवी ने न्यायालय का रुख किया । उन्होंने कोर्ट को बताया कि वह स्वयं, उसके तीन बच्चे और मृतक की मां पूरी तरह से मृतक चारु चन्द पर निर्भर थे ।

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 तथ्यों और साक्ष्यों के गहन परीक्षण के बाद जिला जज सुबीर कुमार ने संबंधित इंश्योरेंस कंपनी इफको- टोकियो को आदेश दिया कि वे याचिकाकर्ता गीता देवी उनके बच्चों और मृतक की मां को ब्याज सहित कुल 50 लाख 52 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति प्रदान करें।

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