नैनीताल हाईकोर्ट ने कहा-हिन्दू युवती को पिरान कलियर में नमाज पढ़ने को दें सुरक्षा

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नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक हिन्दू युवती को हरिद्वार के पिरान कलियर में नमाज पढऩे हेतु सुरक्षा के लिये स्थानीय थानाध्यक्ष को प्रार्थनापत्र देने और थानाध्यक्ष से युवती को सुरक्षा देने को कहा है। वरिष्ठ न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि जब युवती नमाज पढऩे जाए तो पहले वह एक प्रार्थना पत्र संबंधित थाने के एसएचओ को दे। मामले की अगली सुनवाई 22 मई को होगी।


गुरुवार को सुरक्षा संबंधी याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट के जबाव पर युवती ने बताया कि उसने अभी धर्म नहीं बदला है। कोर्ट ने पूछा कि वह फिर वहां नमाज क्यों पढऩा चाहती है? घर में भी पढ़ सकती है। इस पर युवती ने कहा कि वह पिरान कलियर से प्रभावित है, इसलिए वह वहां नमाज पढऩा चाहती है। परन्तु उसे पिरान कलियर में नमाज नहीं पढऩे दिया जा रहा है। युवती ने कोर्ट को यह भी बताया कि उसने शादी नहीं की है और न ही वह अपना धर्म बदलना चाहती है।

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मामले के अनुसार मध्य प्रदेश के नीमच की रहने वाली 22 वर्षीय हिंदू युवती और हरिद्वार निवासी फरमान ने उच्च न्यायालय में पिरान कलियर में नमाज पढऩे व उसके लिए उन्हें सुरक्षा दिलाए जाने को लेकर याचिका दायर की है। 

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