अब दो से अधिक संतान वाले व्यक्ति भी लड़ सकेंगे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, पढे पूरी खबर

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देहरादून। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पूर्व राज्य सरकार ने दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम, 2016 में संशोधन के प्रस्ताव को विचलन (विशेष अधिकार) के तहत स्वीकृति दे दी है। इस संशोधन के तहत अब वे अभ्यर्थी भी पंचायत चुनाव लड़ सकेंगे, जिनकी 25 जुलाई 2019 से पहले दो से अधिक जीवित संतानें हैं।इसके साथ ही, अन्य पिछड़ा वर्ग को पंचायतों में आरक्षण देने का निर्णय भी लिया गया है।

प्रदेश में हरिद्वार को छोड़कर शेष सभी जिलों में पंचायतों का परिसीमन कार्य पूरा हो चुका है। परिसीमन के अनुसार, राज्य में 55,635 ग्राम पंचायत वार्ड, 7,505 ग्राम पंचाय तें, 2,936 क्षेत्र पंचायतें और 343 जिला पंचायतें चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा होंगी।

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मुख्यमंत्री धामी की मंजूरी के बाद संशोधन प्रस्ताव को अंतिम स्वीकृति के लिए राजभवन भेजा गया है। राजभवन से हरी झंडी मिलते ही राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।

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