शिक्षा विभाग में हुए स्टिंग की जांच पूरी करें : हाईकोर्ट

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हल्द्वानी। हाईकोर्ट ने पौड़ी जिले के शिक्षा अधिकारियों के सितंबर 2018 में हुए स्टिंग प्रकरण की जांच की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं कि मामले की जांच करके तीन सप्ताह में अपना व्यक्तिगत शपथपत्र पेश करें।

कोर्ट ने यह भी पूछा है कि जो अधिकारी इसमें शामिल हैं उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई? कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 23 नवंबर की तिथि नियत की है। सुनवाई पर कोर्ट ने सरकार से पूछा कि पूर्व के आदेश पर अभी तक जांच की क्या स्थिति है? जिस पर सरकार की तरफ से कहा गया कि जांच चल रही है। कोर्ट ने इस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि 2022 में इस मामले में मुकदमा दर्ज हो चुका है। दो साल पूरे होने को हैं लेकिन अभी तक जांच पूरी नहीं हो पाई।

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