शादी का झांसा देकर पहले बनाए संबंध, अब करने लगा दहेज की डिमांड, आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज

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एक युवक ने पहले एक ऐसी महिला से शादी का झांसा देकर संबंध बनाए, जिसके पति की मौत हो चुकी है और जब उसने विवाह की बात की तो युवक के परिजनों ने दहेज की डिमांड कर दी। उसने पचास हजार रुपये भी दिए। महिला का आरोप है कि इस बीच आरोपी उससे लाखों रुपये भी लेता रहा। इतना ही नहीं आरोपी ने मंदिर में झूठा विवाह भी रचाया। पुलिस ने महिला की तहरीर पर मामले में पांच लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

रुद्रपुर नगर के एक वार्ड निवासी महिला ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसके पति की मौत हो चुकी है। वह अपने दो छोटे बच्चों के साथ अपने निजी आवास में रहती है। कुछ वर्ष पूर्व रोहित सक्सेना निवासी शिव कॉलोनी ग्राम नौगवांठग्गू उससे मिला और उसके घर आने लगा। वह टेंट किराये पर देने का काम करता है। आरोपी ने उसको गुमराह कर शादी का वादा कर उससे नजदीकियां बना लीं। उसने भी शादी का प्रस्ताव मान लिया। उसके बाद आरोपी उसके घर आने-जाने लगा और आरोपी ने उसके साथ संबंध स्थापित कर लिए। आरोप है कि जब वह उससे शादी की बात कहती तो वह टाल जाता और उससे लाखों रुपये लेता रहा। बताया कि लंबा समय बीतने के बाद जब उसने शादी करने के लिए दोबारा कहा तो वह टालमटोल करने लगा। इसके बाद वह आरोपी के घर गई और उसके संबंधों की जानकारी परिजनों को दी। इसके बाद आरोपी के पिता, मां व भाई उसके घर आए और कहा कि शादी करा देंगे। कहा कि रोहित का टेंट का व्यवसाय हल्का चल रहा है, उसको बढ़ाने के लिए रुपयों की जरूरत है। तब उसने रोहित व उसके परिवार वालों को एक फाइनेंस कंपनी से 1,10,000 रुपये निकालकर दिए। परिजनों ने दहेज में अपना मकान और 50,000 रुपये की मांग करते हुए शादी की बात कही। उसने दहेज की मांग करने पर पचास हजार रुपये भी दिए। उसने कहा कि मकान उसके बच्चों का है, जिसे किसी के नाम पर नहीं कर सकती। इस पर आरोपी ने उससे और बच्चों से मारपीट की।

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महिला ने बताया कि इस बीच आरोपी युवक ने 11 जुलाई 2024 की शाम चकरपुर स्थित वनखंडी महादेव शिव मन्दिर में बिना पंडित के झूठी शादी रचाई और उसकी मांग में सिन्दूर भरा और कहा कि शादी हो गई है। 17 जुलाई की देर शाम रोहित व उसके परिजनों ने गाली-गलौज व मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया। पुलिस ने मामले में रोहित सक्सेना, पिता रामकुमार सक्सेना, मां लीलावती और भाई संदीप सक्सेना व मोहित सक्सेना के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 और बीएनएस की धारा 115, 83, 352 और दहेज अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोतवाल प्रकाश सिंह दानू ने बताया कि मामले की जांच महिला उप निरीक्षक रजनी गोस्वामी को सौंपी गई है।

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