दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा और 10 हजार जुर्माना -आरोपी ने अपनी शादी की बात छिपाकर नाबालिग से किया दुराचार

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हल्द्वानी। किशोरी से सोशल मीडिया पर दोस्ती कर दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाले शादीशुदा और एक बच्चे के पिता को कोर्ट ने 20 साल की सजा और 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। आरोपी ने अपनी शादी की बात छिपाकर नाबालिग हिंदू लड़की के साथ दुष्कर्म किया और लड़की गर्भवती हो गई। आरोपी की पोल खुलने पर लड़की ने मुकदमा दर्ज कराया और अब इस मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो नंदन सिंह की अदालत ने आरोपी को 20 साल की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।   पीडि़ता की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता नवीन चंद्र जोशी ने बताया कि 13 जनवरी 2022 को 16 साल की युवती ने बनभूलपुरा थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पीडि़ता ने कहा कि इंस्टाग्राम के जरिये छोटी रोड इंद्रानगर बनभूलपुरा निवासी राविश पुत्र जावेद अख्तर ने उससे दोस्ती गांठी और अपने झांसे में ले लिया।

राविश ने उसे शादी का भरोसा दिया और करवाचौथ के दिन उसे हल्द्वानी के एक होटल में ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपी ने पीडि़ता के साथ रुद्रपुर समेत कई स्थानों पर ले जाकर दुष्कर्म किया। इस बीच लड़की को पता लगा कि राविश न सिर्फ शादीशुदा है, बल्कि उसकी चार साल की बेटी भी है। नाबालिग का अल्ट्रासाउंड हुआ तो पता लगा कि वह 7 हफ्ते 4 दिन की गर्भवती है। मामला कोर्ट पहुंचा तो आरोपी ने पक्ष रखा कि वह किसी और लड़की को साथ ले गया था, लेकिन वह उक्त लड़की को कोर्ट के समक्ष पेश नहीं कर पाया। मामले में अधिवक्ता नवीन चंद्र जोशी ने 8 गवाह पेश किए। जिसके आधार पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो नंदन सिंह की अदालत ने राविश को 20 साल की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है।

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