फेसबुक पर नजदीकी बढ़ाकर धमकाने वाले आरोपी को 4 साल की सजा, दुराचार के आरोपों से बरी
नैनीताल। अपर जिला सत्र न्यायाधीश द्वितीय नैनीताल कुलदीप शर्मा की अदालत ने फेसबुक के जरिए एक युवती से नजदीकी बढ़ाकर उसके साथ दुराचार करने के आरोप में गिरफ्तार युवक को दुराचार के आरोपों से बरी कर दिया है। हालांकि लगातार पीछा करने, अभद्रता करने और जान से मारने की धमकी देने का दोषी पाते हुए अदालत ने आरोपी को 4 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) राम सिंह रौतेला ने बताया कि 22 अक्टूबर 2022 को भवाली क्षेत्र की एक युवती ने भवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसके मुताबिक आरोपी विवेक पांडे, निवासी लामाचौड़ गुजरौरा, ने फेसबुक के माध्यम से उससे परिचय बढ़ाया और जनवरी 2022 में हल्द्वानी बुलाकर होटल में दुष्कर्म किया। आरोप था कि इसके बाद उसने धमकाकर और ब्लैकमेल कर दुराचार किया। दूरी बनाए रखने पर आरोपी ने युवती, उसके पिता और परिजनों से अभद्रता की और जान से मारने की धमकी दी।
दोनों पक्षों के बीच 15 सितंबर 2022 को समझौता होने के बावजूद आरोपी लगातार पीछा करता रहा और धमकाता रहा।
गवाहों के बयान और पुलिस चार्जशीट के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दुराचार के आरोप में बरी कर दिया, लेकिन अन्य आरोप साबित होने पर निम्न दंड सुनाए—
धारा 323 : एक वर्ष कारावास व ₹1,000 जुर्माना
धारा 354 : दो वर्ष कारावास व ₹5,000 जुर्माना
धारा 506 : चार वर्ष कारावास व ₹5,000 अर्थदंड
अदालत ने आदेश दिया कि सभी सजाएं समानांतर रूप से चलेंगी।
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संपादक – फास्ट न्यूज़ उत्तराखण्ड
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