ऑनलाइन ठगी करने वाले अफ्रीकी मूल के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज- लालकुआं की महिला से ठगे थे 15 लाख –
नैनीताल। प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रीतू शर्मा की अदालत ने विदेशों से महंगा गिफ्ट भेजने के नाम पर महिलाओं को जाल में फंसाने व उनसे गिफ्ट छुड़ाने के नाम पर ऑनलाइन लाखों की ठगी करने वाले अफ्रीकी मूल के एक आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार आरोपी ने लालकुआं निवासी महिला से विदेश से गिफ्ट भेजने के नाम पर 15 लाख से अधिक की धनराशि हड़पी थी। आरोप है कि पिछले साल 28 नवंबर को राजीव नगर बंगाली कालोनी लालकुआं निवासी दीपक कुमार की पत्नी शीला चतुर्वेदी ने
रिपोर्ट दर्ज कराई कि 20 सितंबर 2021 को उसकी कृष ईडन नामक व्यक्ति से फेसबुक पर बातचीत हुई। एक दो बार मैसेंजर पर भी बात हुई। शीला ने पुलिस को बताया कि पिछले साल सात अक्तूबर को एक महिला ने उसे फोन पर बताया कि उनके नाम का लंदन से आया हुआ एक पार्सल दिल्ली एयरपोर्ट पर है और उसे सेबी ने पकड़ लिया है। जिसे छुड़ाने के लिए उसे 25 हजार रुपये देने होंगे। शीला का कहना था कि उसे लगा कि यह पार्सल कृष ने भेजा होगा। लिहाजा उन्होंने महिला के बताए नंबर पर 25 हजार रुपये जमा करा दिए। महिला ने फिर विलंब शुल्क के रूप में शीला से 95 हजार रुपये जमा कराने को कहा और ऐसा न करने पर पार्सल के सीज होने की जानकारी दी। जिस पर शीला ने अपने जेवरात गिरवी रखकर 95 हजार रुपये जमा करा दिए।
आरोप है कि इसी तरह महिला ने इनकम टैक्स विभाग का खौफ दिखाकर और डरा धमकाकर शीला से कुल 15 लाख 85 हजार रुपये अलग-अलग एकाउंट नंबरों में जमा करा लिए। शक होने पर शीला ने ऑनलाइन ठगी संबंधी रिपोर्ट दर्ज कराई। जांच के दौरान पुलिस ने मामले में मूल रूप से अफ्रीका के आयमा आईवेरियिन क्षेत्र और हाल निवासी निठौली चंदन बिहार, निहाल बाहरी, दिल्ली निवासी कोन करीम पुत्र जेरीगोवे सोवंडे को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के पास से घटना में प्रयुक्त किए सिम, मोबाइल, लैपटाप, एटीएम आदि भी बरामद किए। पुलिस जांच में यह बात भी सामने आई कि आरोपी करीम कोन ने अपने साथी के साथ मिलकर ही शीला चतुर्वेदी से 15 लाख 85 हजार की धनराशि हड़पी है। न्यायालय को बताया गया कि आरोपी अफ्रीकन वीजा पर भारत आया था और फेसबुक पर फर्जी आईडी बनाकर महिलाओं से दोस्ती कर विदेश से गिफ्ट भेजने के नाम पर उनसे धनराशि हड़प रहा था। शनिवार को बचाव पक्ष की ओर से आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में पैरवी करते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार शर्मा ने न्यायालय को बताया कि आरोपी वीजा की अवधि खत्म होने के बाद भी भारत में रहकर ऑनलाइन ठगी को अंजाम देता रहा है।
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संपादक – फास्ट न्यूज़ उत्तराखण्ड
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